फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव खिरिया मुकंद निवासी पदम नरायण जाटव ने गांव करनपुर निवासी बबलू, मोहित व तीन नाबालिग छात्रों के खिलाफ 20 सितंबर 2017 को एससी/एसटी में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि बीस सितंबर को भाई राजकमल व संतोष स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। तभी इन लोगों ने घेरकर मारपीट कर जातिसूचक गाली-गलौज किया था। विवेचक ने पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। बबलू के मामले में पहले सुनवाई हो चुकी है। अन्य तीन की फाइल नाबालिग होने के कारण अलग कर दी गई। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह ने मोहित को एससी/एसटी की धारा में दोषमुक्त कर दिया। मारपीट व गाली -गलौज करने में एक वर्ष परिवीक्षा अवधि की सजा सुनाई।(संवाद)