फर्रुखाबाद। जातिसूचक गालीगलौज कर मारपीट करने के मामले में दोषी तीन भाइयों को कोर्ट ने एक वर्ष की कैद सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेेश दिए हैं।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगला दीना निवासी अशोक कुमार जाटव ने मोहल्ला सैनिक कालोनी निवासी सगे भाई इंद्रपाल उर्फ काका, डैनी उर्फ शिशुपाल उर्फ शिवलाल, तेज बहादुर के खिलाफ एक जुलाई 2011 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि अरोड़ा वाली गली के सामने इन लोगों ने पुत्र को जातिसूचक गालियां दीं। विरोध करने पर उसकी लात-घूसों से पिटाई कर दी थी। विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी महेंद्र सिंह ने गुरुवार को गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर तीनों भाइयों को एक वर्ष की कैद सुनाई गई। दस-दस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।