फर्रुखाबाद। पॉक्सो एक्ट में विशेष न्यायाधीश प्रेम शंकर ने एक दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एक लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 17 वर्षीय पुत्री को गांव विलावलपुर निवासी भूरा उर्फ श्यामवीर 26 दिसंबर 2013 को अपने साथ लेकर चला गया था।
ग्रामीण ने भूरा उर्फ श्यामवीर, धनश्याम, गप्पू, टिंकू, रामवीर के खिलाफ पुत्री को ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने बुुधवार को आरोपी भूरा उर्फ श्यामवीर को पॉक्सो एक्ट में सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी रामवीर की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। आरोपी घनश्याम, गप्पू व टिंकू के खिलाफ गवाह व साक्ष्य नहीं होने पर कोर्ट ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया।