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Farrukhabad News: अब गांव में भी भवन निर्माण से पहले पास कराना होगा नक्शा

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उत्तम बाजपेई
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फर्रुखाबाद। जनपद में अब ग्रामीण क्षेत्र में भी 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भवन निर्माण कराने से पहले नक्शा पास कराना होगा। जिला पंचायत के प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। अगले माह से नक्शा बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

सरकार अब शहर की तरह गांव की बसावट करने की कवायद कर रही है। इसके लिए शहर की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत ने मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इससे एक ओर जिला पंचायत की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर आबादी के मकान भी सुनियोजित होंगे। यह प्रस्ताव मंडलायुक्त कार्यालय में पिछले कई माह से विचाराधीन था। अब मंडलायुक्त ने इस पर मुहर लगाकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे गांव में भवन निर्माण के लिए अब नक्शा पास कराना अनिवार्य हो गया है।
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बिना नक्शा भवन निर्माण कराने में दंड व जुर्माने का भी प्राविधान रखा गया है। 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन के नक्शे पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भवन निर्माण के लिए नक्शा बनवाने में 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च करना होगा।



इन भवनों के पास कराने होंगे नक्शे

व्यावसायिक भवन 300 वर्ग मीटर से छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए नक्शा पास कराना होगा। ग्रुप हाउसिंग, शॉपिंग माल, कारखाना, अस्पताल, होटल, बैंक, काॅम्प्लेक्स, शीतगृह, मिल व स्कूल, कालेज का निर्माण कराने के पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना अनिवार्य है। व्यावसायिक भवनों का नवनिर्माण कराना हो या पुनर्निर्माण, चाहे विस्तारीकरण, इससे पहले नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा के भवन निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी।



इन भवनों को मिली छूट

300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के आवासीय दो मंजिला भवनों का नव निर्माण बिना नक्शा के ही कराया जा सकेगा। इसके अलावा पुराने व पैतृक आवासों पर भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। प्लास्टर, फर्श की मरम्मत, पूर्व स्थान पर निर्माण, दैवीय आपदा में क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण के लिए भी छूट होगी। कृषि संबंधी कार्यों के लिए 300 मीटर तक के भवन व गोदाम निर्माण में भी नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है।
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गजट जारी होते ही लागू होंगे नियम

ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। शीघ्र ही जिला पंचायत से गजट जारी किया जाएगा। गजट जारी होते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगले माह के पहले पखवारे से भवन निर्माण के लिए नक्शा बनाने का काम शुरू हो जाएगा।



शिशुपाल शर्मा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत
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