फर्रुखाबाद में एंटी डकैती कोर्ट ने एएसपी कन्नौज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कन्नौज के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर एएसपी का वेतन रोकने के आदेश दिए है। 16 वर्ष पुराने मुकदमे में विवेचक एएसपी को कई बार तलब किया गया जा चुका है।
शहर कोतवाली में वर्ष 2007 में राज्य बनाम ओमप्रकाश के मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ (वर्तमान एएसपी कन्नौज) अरविंद कुमार गुप्ता ने एंटी डकैती कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने साक्ष्य के लिए एएसपी को कोर्ट में कई बार तलब किया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। हाईकोर्ट ने मुकदमे का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को एएसपी अरविंद कुमार के कोर्ट में पेश नहीं होने पर न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर धारा 350 का नोटिस भेजा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी कन्नौज को पत्र भेजकर एएसपी का वेतन रोकने के आदेश दिए है। इस संबंध में कोर्ट ने एसपी कन्नौज को विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।