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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला आठ साल पहले का है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 14 वर्षीय किशोरी को मोहल्ला घेरशामू खां निवासी सोनी राठौर 24 जनवरी 2014 को अपने साथ लेकर चला गया था।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी 2014 को सोनी राठौर, बहन सुुधा, सुमन, बहनोई श्रीकिशन, सुधीर, कुसुमा के खिलाफ किशोरी को ले जाने का मुकदमा दर्ज किया था।
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इसमें आरोप लगाया कि पुत्री घर से 80 हजार रुपये व सोने की चेन भी ले गई। विवेचक ने किशोरी को बरामद कर आरोपी सोनी को जेल भेज दिया।
किशोरी के बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई।
विवेचक ने मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने 29 अक्तूबर को किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के मामले में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर सोनी राठौर को दोषी करार दिया था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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20 हजार रुपये का जुुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का प्रावधान है।
अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को सजा दिलाने के लिए वकील तेज सिंह राजपूत, प्रदीप सिंह, विकास कटियार ने दलीलें दीं।
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