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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की रिमांड नामंजूर, किया रिहा

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फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी की अदालत ने रिमांड नामंजूर कर आरोपी को रिहा कर दिया। विवेचक आरोपी के खिलाफ कोर्ट में सटीक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। इस संबंध में एसपी को भी पत्र भेजा गया है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने भीमसेन मार्केट निवासी विशाल के खिलाफ 15 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा 27 अक्तूबर को दर्ज कराया था।
आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को विशाल एक वर्ष पहले अपने साथ लेकर चला गया था। पुलिस ने पुत्री को बरामद कर विशाल को जेल पर भेज दिया था।
जमानत पर छूटने के बाद से विशाल पुत्री का पीछा कर परेशान कर रहा था। 27 अक्तूबर की रात को विशाल ने घर के बाहर पुत्री से छेड़छाड़ की।
शोर सुनकर परिजनों ने विशाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने विशाल के खिलाफ किशोरी से छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज कर शुक्रवार को कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया था।
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विशाल ने कोर्ट को बताया कि किशोरी के भाई ने उसको फोन करके बुलाया था। वह टेंपो चलाकर परिवार की गुजर-बसर करता है।
मुकदमे के विवेचक कोर्ट के समक्ष सटीक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। कोर्ट ने विशाल को 50 हजार के मुचलके पर रिहा कर दिया। विवेचक की लापरवाही पर एसपी को कोर्ट के आदेश का पत्र भी भेजा है।
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