फर्रुखाबाद। निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए आयु निर्धारित की है। 30 वर्ष से कम आयु के दावेदार अध्यक्ष पद और 21 वर्ष से कम आयु के युवा सदस्य पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में नगर पालिका व नगर पंचायत में अध्यक्ष व सदस्य पद पर चुनाव लड़ने के लिए संबंधित निकाय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए 30 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए। जबकि सदस्य पद पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। एक उम्मीदवार दो से अधिक वार्ड से सदस्य पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। आरक्षित पद के दावेदारों को नामांकन पत्र का मूल्य व जमानत राशि निर्धारित से आधी चुकानी होगी। जबकि अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आरक्षित श्रेणी के दावेदारों को नामांकन पत्र व जमानत राशि में छूट नहीं दी जाएगी। नामांकन पत्र नगद भुगतान पर मिलेगा, जबकि जमानत राशि चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा करनी होगी। एक उम्मीदवार चार नामांकन पत्र तक जमा कर सकता है। इसकी जमानत राशि एक बार ही जमा करनी होगी। नगर पालिका फर्रुखाबाद में अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव लड़ने के लिए 12 लाख रुपये तक खर्च करेंगे। जबकि नगर पालिका कायमगंज में अध्यक्ष पद के दावेेदारों को चुनाव में नौ लाख रुपये से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं है।