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Farrukhabad News: बालिका से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद

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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी की अदालत ने गुरुवार को बालिका से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की छह वर्ष की पुत्री 28 जून को गांव के एक ग्रामीण की पुत्री की शादी में आई बरात देखने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान बरसात होने लगी। मोहल्ले के अन्य बच्चे वापस आ गए, बालिका नहीं आई। लगभग रात 11:30 बजे बालिका मिट्टी से सने कपड़ों के साथ घर पहुंची। बालिका ने परिजनों को बताया कि गांव के मल्लू उर्फ सुबेक उसको सुनसान जगह पर बहलाकर ले गया। वहां उसने गलत काम किया। ग्रामीण मल्लू उर्फ सुबेक के घर पहुंचा। लेकिन वह घर में नहीं मिला। ग्रामीण ने मल्लू उर्फ सुबेक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मल्लू उर्फ सुबेक को दोषी करार दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में दोषी मल्लू उर्फ सुबेक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। जुर्माना की आधी धनराशि दुष्कर्म पीड़ित बालिका को देनेे का भी फरमान सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने सजा सुनाने के लिए दलीलें दीं।
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