फर्रुखाबाद। बालिका से दुष्कर्म में दोषी दुकानदार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी दुकानदार को 1.01 लाख रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की नौ वर्ष की पुत्री 21 अप्रैल 2023 की दोपहर को दुकान से टोस्ट लेने गई थी। गांव के दुकानदार प्रवीन कटियार उर्फ मोनू ने पुत्री को बहलाकर दुकान के अंदर बुलाया। शटर बंद करके पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुत्री जब घर वापस आई तो उसके कपड़ों में खून लगा था।
पुत्री ने दुकानदार प्रवीण द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर प्रवीन के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने आरोपी प्रवीण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने प्रवीण को दोषी करार किया था। मंगलवार को न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोषी दुकानदार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 1.01 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिए। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से वकीलों ने दलीलें दीं।