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Farrukhabad News: पत्नी की ईट से कूंचकर हत्या में पति को उम्रकैद

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फर्रुखाबाद। तीन वर्ष पहले जमीन के लालच में पत्नी की ईंट से कूंचकर हत्या में करने वाले पति को कोर्ट दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी शांति देवी ने 13 अगस्त 2021 को गांव के निवासी बहनोई जबर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि छोटी बहन मालती गांव में ही पति जबर के साथ रहती थी। वर्ष 2020 में बहन की बेटी मुस्कान उर्फ डोली की मौत हो गई। बहनोई जबर सिंह आए दिन शराब पीकर बहन मालती के साथ मारपीट करता था। 9 अगस्त 2021 को बहनोई ने बहन मालती मारपीट कर जान से मारने की नियत से तालाब में फेंक दिया था। पड़ोसी नन्हे व सत्यम ने शोर सुनकर बहन को तालाब से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया था। 11 अगस्त को बहनोई जबर सिंह गलती मानकर बहन मालती को बुलाकर ले गया। बहन के नाम पर दस डिसमिल जमीन थी। बहनोई जबर सिंह उसको बेचने का प्रयास कर रहा था। मालती जमीन बेचने नहीं दे रही थी।
11 अगस्त की रात बहनोई जबर सिंह ने बहन मालती की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी। बहन का शरीर 12 अगस्त 2021 को छत पर पड़ा मिला था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी जबर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जबर सिंह को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी को 10 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश कुमार, श्रवण कुमार, संजीव पाल ने दलीलें दीं।
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