फर्रुखाबाद। छह वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 55 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव चकरपट्टी निवासी विजय 19 नवंबर 2016 की शाम को गांव के पूरनलाल के साथ अपने नलकूप के पास बैठे थे। तभी गांव का सुशील वहां पर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। पूरन लाल के विरोध करने पर सुशील ने उसको मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। विजय ने बचाने का प्रयास किया तो उस पर तमंचे से फायर कर दिया। पेड़ की आड़ होने से विजय बाल-बाल बच गया।
विजय ने घटना की जानकारी पुत्र शिवकरन उर्फ टिंकू को दी। शिवकरन बाइक से नलकूप पर पहुंचा, तब तक सुशील वहां से जा चुका था। शिवकरन शिकायत करने के लिए सुुशील के घर पहुंचा और चबूतरे पर खड़े होकर आवाज लगाई। तभी सुशील ने तमंचे से शिवकरन के सीने में गोली मार दी।
घायल शिवकरन को एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने शिवकरन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विजय की तहरीर पर सुशील के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को अपर जिला जज ने दोषी को सजा व जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास अतिरिक्त भोगना होगा। सुशील पहले से ही जिला जेल में बंद है।