मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर कुलदीप की हत्या में रामचंद्र को दोषी करार किया था। आरोपी रामसरन व विजय को दोषमुक्त कर दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी रामचंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने हत्या के दोषी को 1.5 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। वहीं, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत और अभिषेक सक्सेना ने दलीलें दीं।