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Farrukhabad News: बालिका का अपहरण दुष्कर्म व हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फर्रुखाबाद। बालिका का अपहरण, दुष्कर्म व हत्या करने में दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने जीवन की अमित सांस तक कारावास की सजा सुनाई। मां व पत्नी को बालिका का शव ठिकाने लगाने पर तीन वर्ष कठोर कारवास की सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों पर साढ़े चार लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरक्ति सजा के भी आदेश दिए हैं।

मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की दस वर्ष की पुत्री 13 अक्तूबर 2020 को अचानक घर के पास से गायब हो गई थी। 14 अक्तूबर 2020 को एक मोबाइल नंबर से फोन पर बालिका को छोड़ने के नाम पर पांच लाख रुपये की मांग की गई थी। ग्रामीण के पुत्र ने गांव के शिक्षक सुरेश चंद्र, पुत्र चंद्रशेखर, पत्नी कुसुमलता, बहू गीता के खिलाफ अपहरण व हत्या करने की आशंका में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चंद्रशेखर के घर के लैट्रीन टैंक से छात्रा का शव बरामद किया था। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी चंद्रशेखर को जीवन की अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। दोषी मां कुसुमलता व गीता को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोषी चंद्रशेखर को साढ़े तीन लाख अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर उसको एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मां व पत्नी पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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