फर्रुखाबाद। जमानती वारंट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पांचाल घाट चौकी इंचार्ज से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले में 30 अक्तूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार के बंध पत्र पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
कादरीगेट थाने के दरोगा जगदीश भाटी ने अमेठी कोहना गांव में हरे पेड़ काटने के मामले में राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव खंडौली निवासी कुलदीप, अनुपम, अशोक कुमार, अंकित, रामशरण, उमाशंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने आरोपी उमाशंकर के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर दिए थे। पांचाल घाट चौकी इंचार्ज अमित शर्मा ने जमानती वारंट पर उमाशंकर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को उमाशंकर को पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया। उमाशंकर के वकील दीपक द्विवेदी ने जमानती वारंट में अपने मुवक्किल के पकड़े जाने पर पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाकर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया।
सीजेएम ने 20 हजार के बंध पत्र पर आरोपी उमाशंकर को रिहा करने के आदेश दिए। पांचाल घाट चौकी इंचार्ज अमित शर्मा से जमानती वारंट में उमाशंकर को गिरफ्तार करने के मामले में 30 अक्तूबर तक स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं।