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Farrukhabad News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पति, सास व ननद को सात वर्ष की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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फर्रुखाबाद। आत्महत्या के लिए उकसाने में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने पति, सास व ननद को सात वर्ष की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। वहीं साक्ष्य के अभाव में ससुर व देवर को दोषमुक्त कर दिया।
जनपद हरदोई थाना हरपालपुर गांव सेमरिया निवासी लोकनाथ ने वर्ष 2014 में नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गंगलऊ निवासी धमेंद्र से बेटी पूनम की शादी धूमधाम से की थी। शादी के कुछ वर्ष बाद ही ससुरालीजन दहेज में एक लाख बाइक की मांग कर पूनम को प्रताड़ित करने लगे। छह नवंबर 2017 को ससुरालीजनों ने पूनम को केरोसीन डालकर आग लगा दी। पूनम गंभीर रूप से झुलस गई।
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इलाज के दौरान 20 दिसंबर 2017 को पूनम की मौत हो गई। एसपी के आदेश पर लोकनाथ ने पति धमेंद्र, ससुर रामवीर, सास शकुंतला, देवर राहुल व ननद शरमा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने सभी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर पति धमेंद्र, सास शकुंतला व ननद को दोषी करार कर सात वर्ष की सजा सुनाई। सभी दोषियों को 50-50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
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जुर्माना नहीं देने पर तीनों दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी ससुर रामवीर व देवर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने जुर्माना की 25 हजार की रकम वादी लोकनाथ को क्षतिपूर्ति के तौर पर देने के आदेश दिए है। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अनुज प्रताप व अशोक कटियार ने दलीलें दी।
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