फर्रुखाबाद। गैंगस्टर जग्गू के ससुर, चचिया ससुर व साले की धोखाधड़ी व एससीएसटी के मुकदमे में विवेचना तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। इन सभी पर धोखाधडी व एससी-एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। माेहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रोहिला के मजरा रविदास नगर निवासी अरुण कुमार ने गांव के रमेश चंद्र, सुरेश चंद्र यादव, रजत, एक लेखपाल व तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसके पिता के नाम पर खेत दर्ज है। सुरेश व रमेश जमीन पर कब्जा करना चाहते है। इस मामले में चकबंदी कोर्ट में वाद चल रहा है।
सुरेश चंद्र के दामाद गैंगस्टर जग्गू व चन्नू यादव हैं। उनके बल पर यह लोग उसके साथ अत्याचार करते हैं। जग्गू जेल में बंद व फरार चन्नू पर 25 हजार का इनाम है। आठ अगस्त को यह सभी लोग लाठी-डंडे व हथियार लेकर आए और जाति सूचक गाली गलौज कर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। बचाने आई पत्नी के साथ भी मारपीट की। इस मामले में सुरेश चंद्र, रमेश चंद्र व रजत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट के वकील कृष्ण दत्त तिवारी व विशाल कुमार सिंह ने दलीलें दीं। हाईकोर्ट ने जग्गू के ससुर, चचिया ससुर व साले की गिरफ्तारी पर विवेचना पूरी होने तक रोक लगा दी है। े