फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मुकदमे में गवाह व साक्ष्य के आधार पर एक दोषी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने तीन वर्ष दो माह की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। एक आरोपी की फाइल मुकदमे से अलग की गई।
शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडेय ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुटरा निवासी दीपक बाथम व एक गांव निवासी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा 8 दिसंबर 2020 को दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर दीपक के साथ मिलकर यह लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित करते हैं। इनके खिलाफ भय के कारण कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। विवेचक ने दोनाें आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
एक आरोपी की फाइल मुकदमे से अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दीपक बाथम को दोषी करार देकर तीन वर्ष दो माह की सजा सुनाई। दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।