फर्रुखाबाद। बालिका से छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने में कोर्ट ने दोषी को चार साल की कैद सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 10 वर्ष की पुत्री सात जनवरी 2015 को गांव के पास जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। उसी दौरान गांव के बंटी ने जंगल में बालिका को दबोच लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। बालिका ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। ग्रामीण व उसका पुत्र बंटी के घर उलाहना देने गया। जहां प्रमोद, अकबर, गीता ने गाली-गलौज कर पीटा।
पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर बंटी सहित चार लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी बंटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने बंटी को चार साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना डाला।