फर्रुखाबाद। 25 लाख की रंगदारी मांगने के मुकदमे में पूर्व महासचिव की कोर्ट में पेशी कराई गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि नियत की है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तलैया लाइन निवासी सुनील कुमार बिसारिया ने कैंट निवासी बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारिया व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि 7 नवंबर 2023 को मां कमला बिसारिया के साथ कोषागार में जीवन प्रमाण पत्र देकर वापस आ रहा था। उसी दौरान संजीव पारिया व अन्य साथी वकील मां व उसको अपने साथ चेंबर में ले गए।
संजीव पारिया ने मकान का विवाद निपटाने के नाम पर 25 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर मकान से हाथ धोने की बात कही। मां ने किसी तरह पांच लाख रुपये का इंतजाम कर दे दिए। बाकी रुपये बाद में देने की बात तय हुई। इसी बीच मां कमला देवी की तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान मां की मौत हो गई।
पुलिस ने बी वारंट बनवाकर शाहजहांपुर जेल में बंद संजीव पारिया को तामील करवा दिया था। सोमवार को शाहजहांपुर जेल से संजीव पारिया को कड़ी सुरक्षा में पेशी पर लाया गया। सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद 12 अप्रैल की तिथि नियत की गई। (संवाद)