फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्ष की पुत्री 6 मई 2016 को दोपहर दो बजे खेत जा रही थी। इसी दौरान गांव के सतीश ने किशोरी को दबोच लिया और कपड़े फाड़ दिए। मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आसपास खेत में काम कर रही महिलाओं को ललकारने पर सतीश किशोरी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने जांच के बाद आरोपी सतीश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सतीश को दोषी करार देकर पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।