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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को पांच वर्ष की कैद

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फर्रुखाबाद। जिला न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या के 24 साल पुराने मामले में दो दोषियों को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 10500-10500 रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए।
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मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर निवासी मुुन्नी देवी की भैंस 18 दिसंबर 1999 को पड़ोसी रामबाबू व सत्यपाल के दरवाजे पर चली गई थी। इसको लेकर रामबाबू व सत्यपाल गालीगलौज करने लगे। मुन्नी देवी के विरोध करने पर दोनों मारपीट करने लगे।
शोर सुनकर बचाने आए भतीजे मुन्नू सिंह के सिर पर लाठी मार दी। मुन्नू गंभीर रूप से घायल हो गए। राकेश ने भाई को घायल करने के मामले में रामबाबू व सत्यपाल के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई। घायल मुन्नू सिंह की लखनऊ में 23 दिसंबर 1999 को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एनसीआर को मुुकदमे में तरमीम कर लिया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला न्यायाधीश अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर रामबाबू व सत्यपाल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 10500- 10500 रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की अस्सी प्रतिशत धनराशि मुन्नू सिंह के वारिस को देने का आदेश दिया है।
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