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Farrukhabad News: प्रेमी की हत्या में प्रेमिका सहित पांच पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। डेढ़ साल पहले युवक की हत्या कर शव को फेंकने के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया है। उन्होंने प्रेमिका सहित पांच को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जटवारा निवासी राधा देवी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 19 सितंबर 2022 को पुत्र सुमित (20) शाम पांच बजे मोबाइल में गाना डलवाने की बात कहकर घर से गया और लापता हो गया।
उसके मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया तो वह बंद था।
22 सितंबर 2022 को जौंरा मार्ग पर बोरे में एक युवक का शव मिला। 23 सितंबर को राधा देवी व परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में शव की शिनाख्त सुमित के रूप में की। सुमित की गला घोटकर हत्या करने के बाद शव को बोरे में भरकर फेंका गया था।
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विवेचक ने छानबीन की तो मोहल्ले के ईद मोहम्मद, इरशाद, रूबीना, अनीसा व प्रेमिका निशा उर्फ नन्ही का नाम सामने आया। निशा उर्फ नन्ही के बुलाने पर सुमित उसके घर गया था। जहां सुमित की हत्या कर शव बोरे में भरकर फेंक दिया गया।
18 नवंबर 2022 को विवेचक ने निशा सहित पांचों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर ईद मोहम्मद, इरशाद, रूबीना, अनीसा व नन्ही उर्फ निशा को दोषी करार दिया। सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। सजा सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।
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