फर्रुखाबाद। नवाबगंज क्षेत्र के गांव तुर्कललैया निवासी महिला कोटेदार व उसके पुत्र के खिलाफ राशन की कालाबाजारी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 32 प्रतिशत से कम राशन वितरण करने पर डीएसओ ने जांच कराई। इसके बाद डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए।
जनपद में 50 प्रतिशत से कम राशन वितरण करने वाले कोटेदारों के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी जांच करा रहे हैं। 23 जनवरी को पूर्ति निरीक्षक कायमगंज ने नवाबगंज क्षेत्र के गांव तुर्कललैया की कोटेदार रामादेवी की दुकान का निरीक्षण किया।
इसमें 70.50 क्विंटल गेहूं, 115.90 क्विंटल चावल व 12.08 क्विंटल बाजरा की कालाबाजारी पकड़ी गई। जांच पत्रावली देखकर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने 24 जनवरी को दुकान का अनुबंध निलंबित करने के साथ कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए।
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि जिलाधिकारी के अनुमोदन पर कोटा निलंबित कर दिया गया है। पूर्ति निरीक्षक सुधांशु यादव ने कोटेदार रामादेवी व उनके पुत्र भूप सिंह उर्फ पप्पू के विरुद्ध नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। मात्र 32 प्रतिशत राशन वितरण किए जाने पर उन्होंने जांच कराई थी। इसमें कालाबाजारी का मामला पकड़ा गया।
पांच कोटेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटकी
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि 50 प्रतिशत से कम राशन वितरण करने वाले जिले में छह कोटेदार चिह्नित किए गए हैं। इनकी जांच कराई जा रही है। कालाबाजारी की पुष्टि होने पर एक कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अन्य पांच कोटेदारों की जांच में राशन कालाबाजारी पाई जाती है तो उनकी दुकान निलंबित करने के साथ कोटेदार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।