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Farrukhabad News: पिता की हत्या के आरोपी पुत्र की जमानत खारिज

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फर्रुखाबाद। पिता की हत्या के आरोपी पुत्र की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में वापस जेल भेज दिया गया।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ी मुकीम खां भीखमपुरा निवासी जगत सिंह ने भाई निर्मल, उसकी पत्नी ब्रजकुमारी, पुत्र अजय व विजय के खिलाफ 22 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह पत्नी व बच्चों के साथ दिल्ली में रहते है।
एक जुलाई को दिल्ली से वापस आए तो पता चला कि भाई निर्मल पिता दुलारेलाल को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और जमीन व मकान की वसीहत पत्नी ब्रज कुमारी के नाम करा दी। विरोध करने पर निर्मल ने वसीहत को खारिज कराने का भरोसा दिया। जगत सिंह परिवार के लोगों के साथ दिल्ली चले गए।
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13 जुलाई को निर्मल ने पिता दुलारे लाल के देहांत होने की सूचना दी। भाई निर्मल ने परिजनों के साथ मिलकर पिता दुलारे लाल की हत्या कर दी। पुलिस ने निर्मल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार को निर्मल की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश की गई। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद निर्मल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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