फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: जमीन की रंजिश में किशोर की हत्या में पिता-पुत्र दोषी करार

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। छह वर्ष पहले जमीन की रंजिश में पारिवारिक किशोर की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने पिता-पुत्रों को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

अमृतपुर थाना व गांव निवासी राजीव कुमार 12 जून 2019 को पिता मुन्नूलाल, पुत्र सूर्यांश के साथ खेत में चारा काटने गए थे। पड़ोस का खेत पारिवारिक चाचा राधाकृष्ण उर्फ कुली का है। जमीन को लेकर उनसे रंजिश थी। चारा काटते समय राधाकृष्ण, उनके पुत्र गौरव, शिवम उर्फ कल्लू, राघव उर्फ कोमल आ गए। इन लोगों ने गाली-गलौज कर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गौरव ने तमंचे से पुत्र सूर्यांश को गोली मार दी।
शिवम ने राजीव पर फायर कर दिया। राजीव नीचे झुक गए और बाल-बाल बच गए। पिता मुन्नूलाल व उसको लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। गांव वालों को आता देखकर यह लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुत्र सूर्यांश को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राजीव की तहरीर पर राधाकृष्ण, गौरव, शिवम, राघव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने कोर्ट में राधाकृष्ण उर्फ कुली, गौरव, शिवम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार सिंह ने पिता-पुत्रों को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की। अभियोजन पक्ष की ओर से तेज सिंह राजपूत ने दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें