मुकदमे की सुनवाई के दौरान कप्तान उर्फ झिंगुरी, रामलड़ैते, वीरे उर्फ वीरपाल, बुद्धपाल की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार सिंह ने हत्या में 25 नवंबर को रामकिशन, गेंदालाल, अली हुसैन को गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया।
मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 1.40- 1.40 लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न जमा करने पर दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अपर शासकीय अधिवक्ता हरिनाथ सिंह, राजीव भगोलीवाल, अखिलेश कुमार सिंह ने दलीलें दीं।