फर्रुखाबाद में अवैध रूप से प्लाटिंग करने व बिना नक्शा निर्माण कराने में सिटी मजिस्ट्रेट ने आठ भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। साथ ही छह प्रापर्टी डीलरों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा है। शहर की सूरत बिगाड़ने वाली अवैध कालोनियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने प्रापर्टी डीलरों पर भी शिकंजा कस दिया।
उन्होंने शहर में बिना विनियमितीकरण के अवैध रूप से प्लाटिंग वाले भूखंडों की अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र से स्थलीय जांच कराई। इसके बाद प्लाटिंग करने व भूखंड स्वामियों को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका दिया। सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण पाये जाने पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है।
उन्होंने फतेहगढ़ से सटे गांव रम्पुरा निवासी आनंद प्रकाश का गांव धंसुआ में, शहर के मोहल्ला घमंडी कूंचा निवासी गोपाल नरायन का नेकपुर कलां में, साहबगंज निवासी अखिलेश कटियार का खानपुर का अवैध निर्माण ढहाया जाएगा।
इसी तरह रखा/पादरी साहब निवासी अनिल विलसन का पादरी साहब में, मोहल्ला हरभगत निवासी वेदप्रकाश गुप्ता की पत्नी क्षमा गुप्ता का गांव ढिलावल में व नेकपुर कलां निवासी दिलीप कुमार का नेकपुर कलां का निर्माण भी निशाने पर है।
एसआर कोल्ड के पश्चिम में कराये गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। इसके साथ ही अवैध रूप से प्लाटिंग करने में इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना नक्शा पास कराये भवन बनाने में खानपुर निवासी राहुल साध की पत्नी शिपाली साध का खानपुर में व स्वीकृत नक्शा के विपरीत निर्माण कराने में कमालगंज क्षेत्र के गांव भटपुरा श्रृंगीरामपुर निवासी अशोक कुमार की पत्नी रेनू दुबे का कुटरा में बने भवन का ध्वस्तीकरण कराने का आदेश दिया है।