फर्रुखाबाद। निकाय चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रिटिंग प्रेस स्वामियों के पेच कसे। कहा कि पालिकाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को तीन और नगर पंचायत के प्रत्याशी को दो वाहनों की अनुमति मिलेगी।
कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामी सभी प्रचार सामग्रियों का रजिस्टर बनाएंगे। उसमें संख्या आदि भी दर्ज करेंगे। आबकारी अधिकारी मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री बंद कराएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि कुछ प्रत्याशी अनुमति के अलावा वाहनों पर झंडा लगाकर घूम रहे हैं। इस पर कहा कि पालिकाध्यक्ष पद के प्रत्याशी तीन और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दो वाहनों की ही अनुमति ले सकेंगे। मतदान के दिन सिर्फ एक वाहन ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी चुनाव खर्चों की जांच निर्धारित समय पर हर हाल में कराना होगा। इस मौके पर एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति, एएसपी आदि अधिकारी मौजूद रहे्।