फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश परवेज अहमद ने सोमवार को दुष्कर्म के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर दस साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलपुरा निवासी फेरू सिंह शहर के एक मोहल्ले में एक व्यक्ति के घर दूध देने जाता था। वह परिवार 30 नवंबर 1982 को रिश्तेदारी में चला गया और अपनी पुत्रियों को घर पर छोड़ गया था। फेरू सिंह बड़ी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया। दूसरी जगह बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसकी जानकारी रिश्तेदारी से लौटने पर माता-पिता को हुई। पिता ने फेरू सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा व जुर्माने से दंडित किया है।