11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम भूपेंद्र सहाय की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चार लोगों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग लकूला निवासी मुनीश कुमार के पिता निरोत्तम सिंह का 3 फरवरी 2012 को मोहल्ले के मुलायम सिंह, नन्हे, जगदीश व सुरेश के साथ विवाद हो गया था।
इस विवाद में आरोपियों ने फावड़ा मार कर निरोत्तम को घायल कर दिया और बाद में गोली मार दी थी। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र मुनीश ने चारों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच कर अदालत मेें आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश न मुलायम सिंह, नन्हे, जगदीश और सुरेश को दोषी पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया है।