11 साल से न्याय के लिए भटक रही है पीड़िता
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फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम भूपेन्द्र सहाय की अदालत ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए छह लोगों को हत्या में दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को उम्र कैद और 81 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शमसाबाद के थाना वेला सरायगजा निवासी कृष्ण कुमार 12 जनवरी 2004 को गांव से कचहरी में तारीख पर आ रहे थे। मुकदमे की रंजिश में गांव के बसंत कुमार, संत कुमार उर्फ संतू, गोवर्धन, अवधेश,दयाशंकर मिश्र, छोटे लाल उर्फ पिन्नी ने गांव रमापुर जसू के पास कृष्ण कुमार को घेर लिया और मारपीट कर गोली मार दी।
गोली लगने से कृष्ण कुमार की मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई हरिश चंद्र ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्र ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने छह लोगों को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया।