फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या में पति और जेठानी को दस साल की कैद

Wed, 27 Apr 2016 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, फर्रुखाबाद
विज्ञापन
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम ने दहेज हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए पति और जेठानी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दस-दस साल कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


कमालगंज के गांव कड़हर निवासी राघवेन्द्र सिंह उर्फ मुन्नू सिंह ने अपनी पुत्री नलिनी सिंह उर्फ टीना की शादी राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव दहेलिया निवासी राजीव कुमार के साथ की थी।

शादी के बाद से पति और जेठानी व्यापार कराने के लिए रुपये दिलाने का दबाव बनाने लगे। इसका विरोध करने पर आए दिन मारपीट करते थे। 6 अगस्त 2010 को नलिनी सिंह उर्फ टीना की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई।
विज्ञापन


पिता राघवेन्द्र सिंह ने पति राजीव कुमार और जेठानी उर्मिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। पैरोकार विश्राम सिंह ने पैरवी की।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीकिशोर मिश्र ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा और जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें