फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अब्दुल मोबीन ने हत्या के मुकदमे के आरोपी चार सगे भाइयों समेत पांच लोगों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये जुर्माना किया है।शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव डुबरी निवासी रामकुमार के भाई श्रवण कुमार नरेगा ग्राम प्रभारी थे। इस कारण गांव के योगेंद्र उर्फ गुड्डू से रंजिश चल रही थी। 11/12 जून 2009 की रात करीब दो बजे श्रवण कुमार परिजनों के साथ सो रहे थे।
तभी योगेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू, उसके भाई रामवीर, श्यामवीर, सर्वेश व गांव के केशव ने श्रवण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई राम कुमार ने पांचों हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजाला तबस्सुम, कृष्णपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश की। सुनवाई होने के बाद जज ने आरोपी योगेंद्र उर्फ गुड्डू, रामवीर, श्यामवीर, सर्वेश, केशव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया। योगेंद्र सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।