फर्रुखाबाद। तत्कालीन आरआई राजाराम के विरुद्घ फतेहगढ़ कोतवाली में मनमानी करने व सरकारी कामकाज प्रभावित करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि आरआई राजाराम का तबादला पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर कर दिया गया। उनके कार्यभार छोड़ने की तिथि 23 मई निर्धारित की गई।
इसके बाद भी आरआई राजाराम ने मैग्जीन की चाबी नहीं दी। मैग्जीन में 17 जून को रिक्रूट आरक्षी के ओएमआर सीट एवं प्रश्नपत्र क्षेत्राधिकारी कायमगंज पीटीसी मुरादाबाद से सायंकाल पांच बजे पुलिस लाइन लेकर आए।
इस ओएमआर सीट एवं प्रश्नपत्र को सुरक्षा की दृष्टि से मैग्जीन में रखा जाना था। मैग्जीन की चाबी प्रतिसार निरीक्षक से लाने के लिए अर्चना गौतम प्रभारी महिला थाना, आरआई श्यामबरन सिंह तत्कालीन प्रतिसार निरीक्षक के सरकारी आवास पर गए।
उन्होंने इनके रिश्तेदार और पत्नी से बातचीत की तो घर पर न होने की बात कह दी गई। घर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। 18 जून को पुलिस अधीक्षक राजेश कृष्ण ने राजाराम चौधरी को तत्काल चाबी प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक श्यामबरन सिंह को हस्तगत किए जाने के लिए नोटिस दिया था।
अनुपालन में प्रतिसार निरीक्षक श्यामबरन सिंह हमराह एचसीपी कोमल सिंह व एक महिला आरक्षी साधना सिंह, परवेज को लेकर इनके आवास पर पहुंचे। प्रतिसार निरीक्षक के रिश्तेदार ने आकर कह दिया कि वह घर पर मौजूद नहीं हैं।
इस पर नोटिस उनके दरवाजे पर चस्पा कर दिया गया। प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक श्यामबरन ने 17 जून को तत्कालीन आरआई राजाराम के विरुद्घ मुकदमा दर्ज करा दिया।
इस संबंध में आरआई राजाराम का कहना है कि वह स्थानांतरण के विरुद्घ उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर चुके हैं । इस संबंध में उच्चाधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है।