अपर जिला जज परवेज अहमद ने जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को दस साल कैद की सजा सुनाई है। कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव मीठापुर निवासी देवेंद्र सिंह के अनुसार उनके पिता रामसनेही को वर्ष 2005 में गांव के ही धर्मेंद्र सिंह ने डीजल न देने की रंजिश में गोली मार कर घायल कर दिया था।
उन्होंने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह को धारा 307 में दोषी पाकर 10 साल की सजा, तीन हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 504 में दोषी पाकर एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 506 के जुर्म में चार साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना किया। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।