उपजिलाधकारी ने सर्किल के थाना प्रभारी व अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें आचार संहिता के संदर्भ में जानकारी दी गई। प्रचार सामग्री में कलेंडर, साड़ी, शर्ट नहीं बांटी जा सकती है। यदि किसी ने बांटी तो वह आचार संहिता के उल्लंघन में फंसेगा।
एसडीएम अनिल कुमार व सीओ अखिलेश राय ने सभी थाना प्रभारी व नगर पालिका ईओ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने कहा चुनाव में शराब का वितरण व रुपये के वितरण की शिकायत भी एप से की जा सकती है।
वीडियो वैन चलाने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उसका खर्च प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। रोड शो से पूर्व अनुमति जरूरी है। रोड शो के दौरान आधे रोड पर जनता के चलने के लिये छोड़ा जाएगा। रात में 10 से 6 बजे तक लाउडस्पीकर व मोबाइल से मैसेज भेजकर प्रचार पर पाबंदी रहेगी।
10 हजार से ज्यादा रुपये लेकर प्रचार नहीं किया जा सकता है। किसी नेता या मंत्री से पुलिस मिलने नहीं जा सकती है। तहसीलदार भूपाल सिंह, इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, इंस्पेक्टर कम्पिल जे एल सोनकर, इंस्पेक्टर शमसाबाद जेपी गंगवार, एसओ मेरापुर महेंद्र त्रिपाठी, ईओ सीमा तोमर, जेई विद्युत नीतिल उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
कलेंडर, साड़ी, शर्ट चुनाव में बांटी तो फंसेंगे नेता