फर्रुखाबाद। खाद्य पदार्थों में मिलावट या बिना पंजीकरण के दुकान चलाने के मामलों में अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने 10 लोगों पर एक लाख 36 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना नहीं भरने पर सभी से वसूली की जाएगी।
पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे। इसमें कुछ नमूने फेल हो गए थे। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों को बहुत सी दुकानें बिना पंजीकरण के ही चलती मिली थीं। इसमें खाद्य अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने सभी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा किया था। सोमवार को इन मामलों में कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है।
इसमें बिना पंजीकरण के दुकान चला रहे शहर के बीबीगंज निवासी बबलू कुरैशी, कुइंया खेड़ा निवासी रूपेंद्र सिंह और नरेंद्र सिंह पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। भूसा मंडी के मुकेश कुमार पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इसके अलावा रोहिला निवासी राहुल, कायमगंज के इमरान, किराना बाजार के तरुण गुप्ता, रामपाल पाठक व दो अन्य लोगों पर छह-छह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि यदि सभी लोगों ने समय से जुर्माना नहीं जमा किया तो भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।