फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुुनाई है साथ ही 45 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कैद का आदेश दिया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 24 मई 2014 को खेत जा रही थी। तभी मेरापुर थाना क्षेत्र के नौगांव निवासी सुुखवीर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी के पिता ने थाने में सूचना दी। एक जून 2014 को किशोरी को पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। तीन जून की शाम किशोरी अपनी मां के साथ खेत जा रही थी। इसी बीच रास्ते में आरोपी मिला और उसे फिर साथ ले गया। पिता ने कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचक ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। ब्यूरो