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अपहरण के मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की धारा बढ़ी

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कायमगंज (फर्रुखाबाद)। पांच दिन पूर्व छात्रों के अपहरण के मामले में दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज अपहरण के मुकदमे में एक छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने सभासद के पति और सभासद और साथियों पर एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी है। इससे सभासदों में आक्रोश है।
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गणतंत्र दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम समापन के बाद सभासद के पति दीपक शुक्ला के पुत्र संभव शुक्ला व उनके साथियों का अपहरण होने के बाद दीपक शुक्ला व उनके साथियों ने मुक्त कराकर चार छात्रों को पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस के हवाले किए गए छात्र न्यायालय के आदेश पर राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिए गए थे।

छात्र आर्यन की मां शशि प्रभा पत्नी राजेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिया कि 26 जनवरी के दिन फरमान खां, दीपक शुक्ला, दिलीप शुक्ला, प्रेम शुक्ला, फैसल खां, बाबर खां, पप्पू मियां, आमिर खान, दिनेश बाजपेई ने उनके पुत्र आर्यन को बुरी तरह पीटा और जाति सूचक गालियां दी। घटना के बाद उन्होंने तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। 28 जनवरी को वह जखा स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह से वापस आ रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने रास्ते में रोककर धमकी दी और कहा तुम्हारे छोटे पुत्र का भी यही हाल होगा।
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इस तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक जसवंत सिंह के आदेश पर विवेचक एसएसआई आरएस वर्मा ने सभासद आमिर खान, सभासद के पति दीपक शुक्ला समेत सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एससी एसटी एक्ट की धारा बढ़ा दी है। एक सभासद व सभासद पति के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज होने की वजह से बुधवार को सभासदों ने तहसीलदार को निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। अपहरण के मुकदमे में एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ने से सभासदों में आक्रोश है।
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