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तत्कालीन राजेपुर एसओ समेत 13 पुलिस कर्मियों के खिलाफ याचिका दायर

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फर्रुखाबाद। राजेपुर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष और 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विशेष अदालत एंटी डकैती में याचिका दायर की गई है। इसमें घर में घुस कर मारपीट कर लाइसेंसी राइफल, कारतूस, जेवर व रुपये लूटने का आरोप लगाया है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी पूर्व सैनिक सतेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ कुंटता ने तत्कालीन राजेपुर थानाध्यक्ष अंगद सिंह, दरोगा डोरीलाल, दरोगा संदीप कुमार, दरोगा उदयभान सिंह, सिपाही रिपलेश कुमार, रामकुमार, शैलेंद्र कुमार, सुशील कुमार, रामनाथ कटियार व चार अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इसमें कहा कि वर्तमान में वह पांचालघाट पर आवास बनाकर रहता है। उसकी गांव के शिवकांत, अरविंद व अन्य लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है।

अरविंद पेशे से वकील हैं। अरविंद, शिवकांत व अन्य लोगों ने 26 अक्तूबर 2013 को पिता पर जानलेवा हमला किया था। 11 नवंबर 2013 को भाई नन्हे उर्फ नंदकिशोर की हत्या कर दी गई थी। 20 मार्च 2018 को फौजी भाई जितेंद्र कुमार को मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया था। इसकी उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसको लेकर आरोपियों ने उसके खिलाफ भी कई फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए। पुलिस भी आरोपियों की मदद करती है।
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23 जुलाई 2018 को वह पांचालघाट स्थित मकान पर था। वह मकान का निर्माण करा रहा था। तभी तत्कालीन एसओ राजेपुर, दरोगा और पुलिस कर्मियों को लेकर घर में घुस आए। इन लोगों ने मारपीट कर घर में रखी लाइसेंसी राइफल व 30 कारतूस, सोने की चेन, अंगूठी व 50 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया। जमानत पर छूट कर आने पर उसने एसपी को डाक से लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र भेजा। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने याचिका पर शहर कोतवाली से आख्या मांगी है।
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