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कोर्ट ने जान लेवा हमला और धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का दिया आदेश

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फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नवाबगंज थानाध्यक्ष को जानलेवा हमला और मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया बबुरारा निवासी हरभान सिंह ने गांव के मुलायम, राजीव, गुड्डू, भारती, प्रमोद, शालू के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि एक अक्तूबर 2017 को वह और उसका भाई सतेंद्र उर्फ जितेंद्र खेत पर गए थे।
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तभी आरोपियों ने मेड़ काटने का आरोप लगाकर मारपीट और फायरिंग की। इसमें भाई सतेंद्र उर्फ जितेंद्र के हाथ में गोली लग गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के बाद नवाबगंज थानाध्यक्ष को घटना की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।

वहीं, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नुनहाई निवासी भप्पू सोनी ने मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के नगला डाल निवासी डेगराज और उसके पिता जेलर सिंह के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि वह स्कूल का प्रबंधक है। स्कूल की स्थाई मान्यता को क्रीड़ा मैदान के लिए जमीन की जरूरत थी। स्कूल के पास डेगराज और जेलर सिंह की जमीन पड़ी है। इसको आरोपी करीब साढ़े तीन लाख रुपये में बेचने को तैयार हो गए।
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आरोपियों को रुपये दिए, लेकिन वह बैनामा नहीं किया। बैनामा करने की बात पर वह टाल मटोल करने लगे। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पिता-पुत्र ने धोखाधड़ी कर रुपये हड़प लिए। एसीजेएम ने याचिका पर सुनवाई के बाद मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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