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दुष्कर्म के दो मुकदमों के अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेखा शर्मा ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दो मुकदमों में दो अभियुक्तों को दोषी पाकर सात-सात साल की सजा सुनाई है। एक मुकदमे के अभियुक्त पर 40 हजार व दूसरे अभियुक्त पर 60 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के नुनवारा गांव निवासी विनीत कुमार पाल के खिलाफ ग्रामीण ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आठ जून 2015 को बेटी घर पर अकेली थी। आरोपी ने घर में घुसकर बेटी से दुष्कर्म किया। पत्नी घर पर पहुंची तो उसने आरोपी को देख लिया। आरोपी धमकी देकर भाग गया। विवेचक ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने विनीत कुमार को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये जुर्माना किया।

दूसरे मुकदमे में ग्रामीण ने बताया कि 23 जनवरी 2015 को उसकी बहन खेत पर गई थी। वहां मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव पसनिंगपुर निवासी कुलदीप आया और बहन को ले जाकर दुष्कर्म किया। विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कुलदीप को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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