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हत्या और चोरी की रिपोर्ट लिखने के आदेश

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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हत्या और निर्माण सामग्री चोरी होने की अलग-अलग घटनाओं की रिपोर्ट लिखने के आदेश फतेहगढ़ कोतवाल को दिए हैं।
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फतेहगढ़ कोतवाली के शीशमबाग कैंट निवासी रामकृष्ण ने अज्ञात के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इसमें कहा कि बेटा धर्मेंद्र टेंपो चलाकर पत्नी व बच्चों का पालन पोषण करता था। 24 जून 2018 को सुबह सात बजे वह टेंपो लेकर घर से निकला। शाम को घर न आने पर उसकी खोजबीन शुरू की। रात करीब आठ बजे पुलिस ने सूचना देकर लोहिया अस्पताल बुलाया। वहां बेटे का शव रखा मिला। 25 जून को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। हत्या की तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने के आदेश दिए।
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दूसरे मामले में फतेहगढ़ कोतवाली के सिविल लाइन कस्टम कालोनी निवासी उर्मिला पत्नी कायम सिंह ने नवदिया मोहल्ला निवासी उमेश कठेरिया और उनकी पत्नी अनीता कठेरिया के खिलाफ याचिका दायर की। इसमें कहा कि पति ने उसके नाम से नवदिया में प्लाट का बैनामा कराया था। वहां निर्माण के लिए 20 जुलाई को एक ट्राली मौरंग, एक ट्राली गिट्टी, दो क्विंटल सरिया प्लाट में डलवाई थी। 21 जुलाई को लेबर निहास की खुदाई कर रहे थे, तभी आरोपी दंपति ने आकर काम रुकवा दिया। 22 जुलाई को पति सुबह प्लाट पर गए तो वहां से निर्माण सामग्री गायब थी। आरोपियों से इस संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने फतेहगढ़ कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है।
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