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Farrukhabad News: शमीम हत्याकांड में कोर्ट ने मुकदमे के वादी को किया तलब

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फर्रुखाबाद। शमीम हत्याकांड में बसपा नेता को कड़ी सुुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील को केस डायरी उपलब्ध कराने के आदेश देकर मुकदमे के वादी को आठ फरवरी को कोर्ट में तलब किया है।
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जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज कस्बा निवासी लकड़ी ठेकेदार शमीम की 25 जुलाई 1995 में फतेहगढ़ में गोली मारकर हत्या कर दी थी। भाई नसीम ने फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे, बालकिशन उर्फ शिशु सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा सीबीसीआईडी के लिए स्थानांतरित हो गया था।
विवेचक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई ईसीएक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार की कोर्ट में चल रही है। बसपा नेता के पिता महेश चंद्र दुबे पर 1 मई 1995 पर गुरसहायगंज में जानलेवा हमला हुआ था। इसमें महेश चंद्र दुबे की मौत हो गई थी। मुकदमे के वादी नसीम ने 24 अक्तूबर 1995 को कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। इसके बाद 7 अक्तूबर 2021 को नसीम ने कोर्ट में शपथपत्र देकर बताया कि अनुपम दुबे से उसके परिवार की कोई रंजिश नहीं थी।
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अनुपम दुबे के पिता की मौत से भाई शमीम का कोई लेना-देना नहीं था। बुधवार को बसपा नेता को मैनपुरी जिला जेल से कड़ी सुरक्षा में पेशी पर लाया गया। कचहरी परिसर में पुलिस व पीएसी तैनात रही। वकील ने गुरसहायगंज में दर्ज बसपा नेता के पिता की मौत के मामले मुकदमे की केस डायरी नहीं मिलने की बात कोर्ट को बताई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को केस डायरी उपलब्ध कराने के आदेश दिए। बयान में भिन्नता होने पर आठ फरवरी को कोर्ट ने वादी को तलब किया है।
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