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दरोगा व लेखपाल के खिलाफ वारंट जारी

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फर्रुखाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजेपुर थाने के तत्कालीन दरोगा और लेखपाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दोनों कोर्ट में चल रहे मारपीट व तोड़फोड़ के मुकदमे में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
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राजेपुर थाने के तत्कालीन दरोगा जितेंद्र ओझा और अमृतपुर तहसील के लेखपाल प्रमोद मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। इनके खिलाफ गांव अहिलामई निवासी बलवीर व पृथ्वीराज ने सितंबर 2010 में कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था।
इसमें मारपीट व तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था। आरोपियों को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।
कोर्ट के आदेश पर एसपी अशोक कुमार मीणा ने 13 अगस्त को राजेपुर थानाध्यक्ष को आदेश दिया था कि दोनों
आरोपियों को 25 अगस्त को उपस्थित कराएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
थानाध्यक्ष भी आरोपियों को उपस्थित नहीं करा पाए। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। राजेपुर थानाध्यक्ष को तामील कराने का आदेश दिया है।
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दरोगा जितेंद्र कुमार ओझा प्रयागराज जिले के थाना नवाबगंज के गांव खरगापुर के रहने वाले हैं। वह वर्तमान में सीतापुर जिले के थाना मिश्रिक में तैनात हैं। इसकी रिपोर्ट खरगापुर के प्रधान ने दी है।
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