फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोआपरेटिव बैंक में मारपीट व तोड़फोड़ करने के मुकदमे के आरोपी भाजपा नेता और वर्तमान बैंक के डायरेक्टर को दोष मुक्त कर दिया है। यह प्रकरण दोनों पक्षों में समझौता होने पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाय गया था। इसमें मुकदमे का निस्तारण हुआ।
3 फरवरी 2019 में जिला सहकारी बैंक शाखा फतेहगढ़ में वार्षिक साधारण सभा की बैठक 11 बजे होनी थी। 10 बजे करीब 112 सदस्य आ गए थे। इसी दौरान फतेहगढ़ निवासी भाजपा नेता विमल कटियार व वीरेंद्र कठेरिया अन्य कार्यकर्ताओं के साथ लाठी-डंडे लेकर आए और मारपीट कर तोड़फोड़ करने लगे।
इस मारपीट में बैंक संचालक दिगंबर सिंह, शाखा प्रबंधक राजीव कुमार व बैंक के अन्य कर्मचारियों के चोटें आईं। दिगंबर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सीजेएम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हुई। 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष ने इस मामले को लगवाया और आपस में समझौता कर लिया।
सीजेएम ने समझौता होने पर आरोपी दोनों भाजपा नेताओं को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। वीरेंद्र कठेरिया वर्तमान में बैंक में डायरेक्टर हैं।