फर्रुखाबाद। सिपाही से गाली-गलौज व मारपीट के मुकदमे में कोर्ट ने गवाही कराने के लिए डीएम-एसपी को पत्र भेजा है। 23 वर्ष पहले सिपाही ने पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
शहर कोतवाली की चौकी घुमना में तैनात तत्कालीन सिपाही बृजेश कुमार ने समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत व दो अन्य के खिलाफ 13 मई 2001 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह चौकी चौराहे पर ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान उर्मिला राजपूत व दो अन्य लोगों ने गाली-गलौज कर उसके साथ मारपीट की। इसके बाद सभी लोग जान माल की धमकी देकर कार में बैठकर चले गए।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जिलाधिकारी व एसपी सहित अभियोजन अधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें बताया कि उर्मिला राजपूत प्रत्येक तारीख पर कोर्ट में आ रही हैं। लेकिन गवाह नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने गवाही के लिए अंतिम अवसर दिया है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अगस्त की तिथि नियत की है।