फर्रुखाबाद। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश संदीप तिवारी ने पप्पी के साथी की एनडीपीएस में रिमांड के लिए इन्कार कर दिया। तमंचे में आरोपी की रिमांड मंजूर कर ली। कादरीगेट एसओ रिमांड को लेकर कोर्ट में सफाई देते रहे।
कादरीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला बगिया निवासी अरविंद सोमवंशी को एक नवंबर को तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया था। इसमें आरोप लगाया कि अरविंद कादरीगेट निवासी पप्पी गौतम के साथ मिलकर गांजा व चरस बेचने का काम करता था। 22 सितंबर को जब पुलिस ने पप्पी व संतोष को कार सहित पकड़ा था। उस दौरान वह वहां से भाग गया था। पप्पी की बेटी अनुराधा भी उसके साथ मौजूद थी। गांजा व चरस का व्यापार करके उसने कार खरीदी थी।
गुरुवार को एसओ विनोद कुमार शुक्ला ने अरविंद सोमवंशी को गैंगस्टर कोर्ट में पेश कर एनडीपीएस में रिमांड मांगी। कोर्ट ने मादक पदार्थ के बिना बरामदगी के एनडीपीएस को रिफ्यूज कर दिया और तमंचे में रिमांड मंजूर कर ली। एसओ विनोद कुमार शुक्ला कोर्ट में अरविंद की आपराधिक इतिहास सहित कई अन्य आरोप लगाकर सफाई देते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी सफाई को दरकिनार कर दिया।