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फर्रूखाबाद: धोखाधड़ी के तीन मुकदमों में पेशी पर आए बसपा नेता

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फर्रुखाबाद। धोखाधड़ी के तीन मुकदमों में बसपा नेता कोर्ट में पेश हुए। जेल में भेजे गए वारंट में धारा 120 बी का उल्लेख नहीं होने पर उनके वकील ने जिरह की। सुरक्षा को लेकर पुलिस व पीएसी कोर्ट परिसर में तैनात रही।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे मैनपुरी जेल में बंद है। शहर कोतवाली के मोहल्ला पटेल पार्क निवासी पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के पुत्र मोहन कुमार ने 24 जुुलाई को बसपा नेता अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, अमित दुबे उर्फ बब्बन, अभिषेक दुबे व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी दिन आवास विकास निवासी सोबरन सिंह ने भी अनुपम व उनके भाइयों सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। तीसरा मुकदमा मोहल्ला बिर्राबाग निवासी शशि प्रभा ने अनुपम व उनके भाइयों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज कराया था। जांच कर रहे विवेचक ने तीनों मुकदमों में धारा 120 बी की बढ़ोतरी कर न्यायालय में दाखिल की थी।
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कोर्ट से मैनपुरी जेल भेजे गए वारंट में धारा 120 बी का उल्लेख नहीं था। बसपा नेता तीनों मुकदमों में सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। उनके वकीलों ने धारा 120 बी को लेकर जिरह की। शहर कोतवाल विनोद कुमार शुक्ला वहां मौजूद रहे। मुकदमे में सुनवाई के लिए 23 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के आदेश दिए गए।
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24 फरवरी को बसपा नेता को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। फतेहगढ़ कोतवाल सहित पुलिस लाइन का फोर्स तैनात रहा।
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